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लाॅकडाउन के 25 दिन के बाद सोमवार से शहर में कुछ गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद जगी है। इसमें जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को भी शर्तों के साथ खोलने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि अभी इंडस्ट्रीज के खुलने पर संशय हैं। इसके लिए शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने इंडस्ट्रीज संचालन की अनुमति के लिए चार कमेटियां गठित की हैं। ये कमेटियां देखेंगी कि निर्धारित शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। इधर, रविवार की शाम को उद्योग संघ की मीटिंग में तय हुआ कि शर्तें जटिल हैं। औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने से पहले जीएम डीआईसी के साथ मीटिंग की जाएगी। उनके सामने समस्याएं रखी जाएंगी। इसके बाद ही औद्योगिक इकाई संचालन के लिए कोई आवेदन करेगी।
सरकार ने भले ही शर्तें तय कर दी हों। लेकिन उद्योगपति अपनी इकाइयों के संचालन में होने वाली कई समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उद्योग संघ के प्रधान देवेंद्र के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों के संचालन में कई तरह की समस्याएं हैं। लेबर के अलावा मशीनों में यदि कोई दिक्कत है तो हार्ड वेयर की दुकानें बंद होने से परेशानी आएगी। इसके अलावा कच्चे माल की भी समस्या है। उनका कहना कि चार इकाइयों ने आवेदन किए थे जो बिना कारण के रद्द कर दिए गए। जब जीएम डीआईसी से पूछा तो बताया गया कि चंडीगढ़ से रद्द हुए हैं।

अलग-अलग रंग के पास होंगे जारी
लॉकडाउन अभी बरकार है। इसलिए मूवमेंट के लिए अभी लोगों को पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए अलग-अलग रंग निर्धारित किए गए हैं। इसमें कंटेनमेंट और बफर जोन में रहने वालों के लिए रेड, कंस्ट्रक्शन के लिए नीला और इंडस्ट्रीज के लिए हरा पास जारी होगा। इसके लिए लोगों को सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

32 नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी
जिले में होने वाली गतिविधि पर निगरानी रखने तथा नियम शर्तों का पालन कराने के लिए एसपी, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम, हुडा, पीडब्लूडी, शिक्षा विभाग एवं विद्युत वितरण निगम सहित कई अन्य विभागों के 32 अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है।

नियम शर्तों के मुताबिक ही प्रतिष्ठान खुलेंगे
लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं तथा खाद्य सामग्री के अलावा कुछ इंडस्ट्रीज को खोलने प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इन शर्तों के मुताबिक ही प्रतिष्ठान खुलेंगे। सभी की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। जो हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। उद्योगों के संचालन की अनुमति के लिए चार कमेटियां गठित की गईं, जो संचालन की अनुमति प्रदान करेगी। औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के लिए इंडस्ट्रीज संचालकों को आवेदन करना होगा। मूवमेंट के लिए पास भी जारी किए जाएंगे।-डाॅ. प्रियंका सोनी, उपायुक्त, हिसार।

ये गतिविधियां रहेंगी संचालित
मेडिकल से जुड़ीं सेवाएं :
सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अस्पताल, पशु अस्पताल और मेडिकल से संबंधित केमिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल से संबंधित दुकानें, मेडिकल लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी। मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी, जिनमें मेडिकल पर्सनल, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा अस्पताल से जुड़े अन्य सेवाओं को ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं जारी रहेंगी। चिकित्सा प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, अधिकृत निजी प्रतिष्ठान जो कोविड- 19 के समावेश के प्रयासों पर होम केयर प्रोवाइडर होंगे।


जनाेपयाेगी सेवाएं : एम्बुलेंस, ऑक्सीजन उपकरण, कृषि बागवानी गतिविधियां, कृषि मशीनरी की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स और ठीक करने के लिए मरम्मत करने वाली दुकानें, कस्टम हायरिंग सेंटर, खाद, कीटनाशक, बीज की दुकानें, दुग्ध एकत्रिकृत वाहन, गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, मनरेगा को अनुमति, पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों के संचालन को अनुमति दी गई है।


तय समय पर दुकानें खुलेंगी व बंद होंगी : आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी इसमें शामिल रहेंगी और इनके खुलने व बंद होने का समय निर्धारित होगा। दुकानें, किरयाणा, आटा चक्की, धोबी की दुकानें व राशन की दुकानें खुलेंगी। इसके साथ-साथ भोजन और किरयाणा सामान लाने-जाने के वाली गाड़ियां चलेंगी। पोल्ट्री मास और मछली, पशु चारा आदि को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इनके लिए समय निर्धारित होगा। डीटीएच और केबल सेवाएं जारी रहेंगी। ई-कॉर्मस कंपनियों के वाहनों को आवश्यक अनुमतियों के साथ अप्लाई करने की अनुमति होगी।



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