Post Page Advertisement [Top]


(मनोज कुमार)24 मार्च से चल रहे लॉकडाउन पार्ट-2 में सोमवार से कुछ ढील शुरू होगी। साथ ही गेहूं की खरीद की भी शुरुआत होगी। पहले दिन प्रदेश के 1831 खरीद केंद्रों पर 90 हजार से ज्यादा किसानों को बुलाया गया है। इंडस्ट्रियों का चक्का एक बार फिर चलेगा तो सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज शुरू होगा। तहसीलों में रजिस्ट्रियां, डीड, जाति व आय प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। बिल्डरों के रुके निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। हाईवे के किनारे पेट्रोल पंपों के पास बने ढाबे खुलेंगे। स्टेशनरी और बुक्स शॉप के शटर भी ओपन होंगे। गर्मी को देखते हुए सरकार ने एसी, कूलर, पंखों की दुकानें भी खोलने की स्वीकृति दे दी है।
282 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में शुरू होंगीये गतिविधियां
ये गतिविधियां 282 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में शुरू होंगी। जो भी गतिविधियां शुरू करना चाहेगा, उन्हें परमिशन देने के लिए ब्लॉक से लेकर जिला लेवल तक कमेटियों का गठन किया गया है। उधर, काम से बाहर निकलने वालों को पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी बनाए हैं। राज्य स्तर पर भी दो कमेटियां बनाई गई हैं, जो पूरे प्रदेश में पास जारी करने से लेकर गाइड लाइन को लागू कराने तक पर निगरानी रखेंगी। यदि किसी भी जगह पर गाइड लाइन का पालन नहीं होता है तो संबंधित गतिविधि बंद कर दी जाएगी। कोई नया क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के दायरे में आएगा तो वहां भी दी गई यह ढील वापस ले ली जाएगी।
25-25 किसानों को सुबह व दोपहर बाद गेहूं लेकर बुलाया जाएगा
ढील के लिए बनी गाइड लाइन को लागू कराने के लिए सभी डीसी और एसपी को भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अनाज मंडियों में पहले दिन 25-25 किसानों को सुबह व दोपहर बाद गेहूं लेकर बुलाया जाएगा। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था व कोविड-19 की रोकथाम में संतुलन बनाए रखने के लिए उद्योग खोलने जैसे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार से प्रदेश में केंद्र की हिदायतों का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर गतिविधि शुरू हो रही हैं।

आम दुकानें
  • स्टेट या नेशनल हाईवे पर ढाबे खुलेंगे।
  • स्टेशनरी, एसी, कूलर, पंखों की दुकानों के साथ इनकी रिपेयरिंग की भी दुकानें खुली रहेंगी।
  • करियाना, दवाई आदि जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
इंडस्ट्री
  • हरियाणा में ग्रीन-ऑरेंज जोन के साथ रेड जोन में भी इंडस्ट्री को छूट दी गई है।
  • इंडस्ट्री के लिए बाकायदा पास जारी होंगे।
  • फैक्ट्री में काम करने वालों में 50 फीसदी को ही पास दिया जाएगा या काम करने की अनुमति होगी।
  • इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र के अलावा सेक्टरों में शुरू होंगी।
  • इंडस्ट्री में 20 लोगों तक अनुमति मांगने पर 100 प्रतिशत के लिए दी जाएगी। यदि 20 से ज्यादा हुए तो या तो 20 की अनुमित मिलेगी या फिर 50 फीसदी को स्वीकृति दी जाएगी।
कंस्ट्रक्शन वर्क
  • रियल एस्टेट के कार्य शुरू हो सकेंगे।
  • शहर से बाहर बिना शर्त व शहर में शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई है।
  • यह काम करने वालों को पास जारी किए जाएंगे। पास की व्यवस्था उनके लिए होगी जो प्रोजेक्ट यूनिट से दूर रहते हैं।
तैयारी पूरी, किसानों को गेहूं लाने की सीमा खत्म
पहले दिन ही 3.5 से लेकर 4.5 लाख टन गेहूं मंडियों में पहुंचने का अनुमान है। अनाज मंडियों में किसानों की गेहूं लाने की सीमा भी खत्म कर दी गई है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 9000 कर्मचारी, 3600 से अधिक सक्षम युवा, डॉटा आप्रेटरों के अलावा काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
तहसीलों में 2 से शाम 5 तक रजिस्ट्री व अन्य प्रक्रियाएं
  • जमीन, मकान आदि की रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन एडवांस-अपाॅइंटमेंट लेनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन फीस केवल ऑनलाइन जमा होगी। रजिस्ट्रेशन का कार्य 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 5 बजे तक जमीन, मकान आदि की रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
  • तहसील और उप तहसील में प्रत्येक कार्यदिवस को पांच मिनट के अंतर के साथ 24 डीड्स के पंजीकरण होंगे।
  • तहसीलों में म्यूटेशन की प्रविष्टि एवं सत्यापन, शपथ पत्रों का सत्यापन और अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं ओबीसी, आवास और आय जैसे विभिन्न प्रमाण पत्र 5 बजे तक जारी किए जाएंगे।
  • डीड की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के पास आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र है तो लम्बरदार या अधिवक्ता को गवाह के रूप में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। शपथ पत्र और जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में भी ऐसा ही होगा।
ये रहेंगे पूरी तरह बंद
  • शैक्षणिक संस्थान, परिवहन, मॉल, सिनेमा, जिम, क्लब बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी प्रतिबंध रहेगा।
3 तरह के बनेंगे पास
  • रेड पास: पासधारक कंटेनमेंट जोन में भी जा सकेगा। यह तिकोना होगा।
  • ग्रीन: इंडस्ट्री और कॉमर्शियल गतिविधि से जुड़े लोगों को दिया जाएगा। यह आयताकार हाेगा।
  • ब्लू: यह पास कंट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों को दिया जाएगा। यह आयताकार हाेगा।
काम के दो पोर्टल
  • एसएआरएएलएचएआवाईएएनएडॉजीओवीडॉटआईए: सरल हरियाणा पोर्टल पर पास बनेंगे। उद्योग शुरू करने के लिए इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
  • जीआरएसडॉटएचएआरटीआर ओएनडॉटआईएन: इस पोर्टल पर कोई भी इंडस्ट्री व अन्य गतिविधियों के बारे में पूछताछ कर सकता है।
ये टीमें देंगी परमिशन
ब्लॉक से लेकर जिले तक तीन कमेटियां बनी हैं, शहर और गांव के स्तर पर परमिशन देंगी।
वे अहम सवाल जिनके जवाब जानना जरूरी है
Q. मैं अधूरे घर का निर्माण करा सकूंगा क्या?
A. शहर के बाहर कंस्ट्रक्शन आसानी से शुरू हो सकेगा। शहर में निर्माण तभी कर पाएंगे जब मजदूरों के लिए साइट पर ठहरने की व्यवस्था हो। मजदूर बाहर से नहीं लाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए ईंट भट्ठों और माइनिंग कार्य को अनुमति दी गई है।
Q. मैं आम आदमी हूं। मुझे दूध व जरूरी सामान लेने जाने के लिए पास की जरूरत पड़ेगी क्या?
A. नहीं। आम लोगों को जिला प्रशासन द्वारा तय समय में जरूरी काम से निकलने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है।
Q. जरूरी सामान की दुकानें कब से कब तक खुली रहेंगी?
A. करियाना की दुकानों के समय जिले के डीसी तय करेंगे।
Q. मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा सकता हूं क्या?
A.नहीं। आम लोगों के लिए यह सुविधा शुरू नहीं होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों की सर्विसिंग हो सकेगी।
Q. सरल केंद्र खुलेंगे क्या?
A. यहां आम लोगों के काम नहीं हो सकेंगे।


No comments:

Post a Comment

| Designed by Colorlib