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कोरोना वायरस की चेन तोड़ने को सरकार लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ा चुकी है। दूसरे चरण में एक हफ्ते तक पूरी सख्ती से इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद 20 अप्रैल से इंडस्ट्री को छूट मिल सकती है। जिले में भी छूट देने की तैयारी में प्रशासन है। एमएचए की गाइड लाइन के तहत ही छूट दी जाएगी। शुक्रवार को जिला प्रशासन इसे लेकर दिनभर मंथन में लगा रहा। आलाधिकारियों के साथ देर शाम तक वीडियो कांफ्रेंसिंग पर डीसी व अन्य अधिकारी चर्चा करते रहे। डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने इसकी पुष्टि की कि जिले में कुछ इंडस्ट्री खोली जाएगी।

नप सीमा से बाहर ही शुरू होगी इंडस्ट्री
20 अप्रैल के बाद कुछ इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन अभी शहर के बीच हलचल नहीं होगी। नगर परिषद सीमा से बाहर की इंडस्ट्रीज को ही खोलने की मंजूरी दी जाएगी। ग्रामीण हलके में चल रहे उद्योग धंधों को सोशल डिस्टेंस और तय कर्मचारियों के साथ ही शुरू कर सकेंगे। कुरुक्षेत्र में ज्यादातर उद्योग नप सीमा से बाहर ही हैं। इनमें भी राइस मिल ही ज्यादा है। राइस मिल पहले से ही चल रही हैं। ऐसे ही मिल्क प्लांट भी चल रहे हैं। नप एरिया से बाहर हार्डवेयर, फूड प्रोसेस यूनिट, आईटी, फेब्रिकेशन, राइस इंडस्ट्री आदि खोल सकेंगे।

डीआईसी के पोर्टल पर करना होगा आवेदन
20 अप्रैल के बाद नप सीमा के बाहर कुछ इंडस्ट्री शुरू होगी। खासतौर पर एमएचओ की गाइडलाइन फॉलो करनी होंगी। 40 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम कर सकेंगे। इसके लिए इंडस्ट्री संचालकों को जिला उद्योग केंद्र, डीआईसी के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। डीसी के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद कुछ इंडस्ट्री खोलने पर विचार चल रहा है। एमएचओ की गाइडलाइन के तहत ही छूट होगी। उद्योग को डीआईसी ही नियमों के तहत अनुमति जारी करेगा। आवेदन के साथ ही संचालकों को अपने कर्मचारियों की संख्या, उनके रहने, ठहरने के बारे में जानकारी देनी होगी।
नगर परिषद के बाहर शुरू हो सकता है सड़क निर्माण : विधायक
कुरुक्षेत्र में 11 अप्रैल के बाद कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला। 11 अप्रैल को भी एक युवक और तरावड़ी की युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी, लेकिन बाद में दोनों की रिपोर्ट निगेटिव निकली। लिहाजा प्रशासन उक्त दोनों को अभी संदिग्ध ही मान रहा है। इनकी अब 22 व 23 अप्रैल को फिर जांच होगी।
यदि इनकी रिपोर्ट निगेटिव ही रहती है और कोई नया केस नहीं मिलता है तो कुरुक्षेत्र ऑरेंज से ग्रीन जोन में हो सकता है। जिस पर यहां लॉकडाउन में कुछ और छूट मिल सकती है। वही विधायक सुभाष सुधा के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद मंडियों के अलावा भी काफी कुछ खुल सकता है। इसे लेकर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। 20 के बाद सड़क आदि के निर्माण कार्य नप से बाहर शुरू हो सकेंगे।
शहर में मूवमेंट रहेगी सीमित
शहर में मूवमेंट ज्यादा नहीं होगी। जिन उद्योग धंधों को छूट होगी, उन्हें भी आने जाने की सुविधा के लिए पास जारी होंगे। शहर में तीन मई तक लॉकडाउन का पालन होगा। अभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी। उसके लिए भी सुबह 6 से दोपहर दो बजे तक की समय सीमा रहेगी।

कृषि कार्यों को पूरी छूट, कल डीएम लेंगे फैसला
20 अप्रैल के बाद कृषि कार्यों को पूरी छूट मिल सकती है। हाईवे पर सोशल डिस्टेंस के साथ ढाबों को छूट होगी। आवश्यक सेवाएं भी पूरी तरह से फंक्शनल हो सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइड लाइन के तहत अन्य सेवाओं को भी शुरू किया जाएगा। जिले में छूट बारे में 19 अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट ही स्थिति देख कर फैसला लेंगे।
The district's industry can get exemption in lockdown after 20; Approval will be sought from DIC, application on portal is necessary


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